भदोही, 28 अप्रैल 2025 –
सम्वाददाता फारूक जाफरी की रिपोर्ट
भदोही के जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने जनपद में खनन अनुज्ञा धारकों और ईंट भट्ठा संचालकों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने आदेशित किया है कि अब सभी खनन क्षेत्र में कार्य करने से पहले अपनी खनन अनुमति का विवरण स्पष्ट रूप से बैनर या फ्लेक्सी के माध्यम से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रात्रि काल में किसी भी प्रकार का खनन कार्य या खनिज परिवहन सख्त वर्जित है। यदि किसी भी वाहन, विशेषकर ट्रैक्टर या ट्रॉली को रात्रि में खनिज परिवहन करते हुए पाया गया, तो उसे तत्काल सीज करते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे रात्रिकालीन समय में गश्त बढ़ाएँ और अवैध खनन व परिवहन पर नजर रखें।
बिना अनुमति के खनन पर कार्रवाई होगी
जिलाधिकारी ने यह भी चेतावनी दी कि खनन विभाग से विधिवत अनुमति लिए बिना यदि कोई भी खनन कार्य करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने आम नागरिकों को भी सूचित किया है कि यदि मिट्टी की आवश्यकता हो तो वे खनन विभाग की आधिकारिक ऑनलाइन साइट 'UPMINE MITRA' के माध्यम से विधिवत अनुमति प्राप्त करें। बिना अनुमति के मिट्टी की खुदाई करना अवैध माना जाएगा।
ईंट भट्ठा एसोसिएशन ने की मुलाकात
भदोही ईंट भट्ठा एसोसिएशन के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संगठन के सदस्यों को स्पष्ट निर्देश दिया कि भविष्य में कोई भी खनन या परिवहन कार्य बिना अनुमति के न किया जाए।
जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि सरकार का उद्देश्य सभी कार्यों को कानूनी दायरे में लाकर पारदर्शिता बनाए रखना है, ताकि अवैध खनन पर पूर्ण विराम लगाया जा सके।
महत्वपूर्ण निर्देश:
रात में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित
बिना अनुमति खनन करने पर वाहन जब्त और दंड
खनन अनुमति का बैनर/फ्लेक्सी अनिवार्य
मिट्टी के लिए 'UPMINE MITRA' पोर्टल से ही अनुमति लेनी होगी

